Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 : ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan YojanaUttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Schemeमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना । कृषक दुर्घटना कल्याण योजना । उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से शुभारंभ किया गया है इस योजना के तहत यदि किसान किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो सरकार उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को ₹5 लाख तक का मुआवजा देगी और 60 फीसद से अधिक विकलांग होने पर ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana

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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023

उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया है इस योजना को मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए  इस योजना को मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई केबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गयी है ।

इस योजना का संचालन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा । Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 के तहत जो किसान 14 सितंबर 2019 के पश्चात किसी दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं केवल वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं और दो करोड़ किसान इस योजना से जुड़ कर इसका लाभ ले सकते हैं आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से यही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं ।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना  
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी  
उद्देश्यराज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना  
ऑफिसियल वेबसाइटClick here

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश के खातेदार और शहद खातेदार जिनकी मृत्यु किसी कारण वह गई है एक किसान के परिवार को इस योजना का पात्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के इच्छुक लाभार्थियों को इस योजना का यदि लाभ लेना है तो उन्हें उत्तर प्रदेश का शक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन करना होगा इस योजना के तहत ओ उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है जिससे कि आवेदन प्रक्रिया में पूर्णता पारदर्शिता बनी रहेगी इस योजना के तहत आवेदन भी किए जा सकेंगे इस योजना में बटाईदार सम्मिलित हो सकेंगे  |

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है किसानों की जीविका का एकमात्र साधन कृषि होता है यदि किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना के कारण किसान को हानि हो जाती है और उसके परिवार की जीवन याचिका चलाने के लिए उसके पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता है |

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना शुरू की है यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार ₹500000 का मुआवजा प्रदान करेगी इस योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु या फिर विकलांगता से पीड़ित किसान को भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा और यह मुआवजा राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी जिससे वह अपने जीवन याचिका सही प्रकार से चला पाए  |

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है

  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
  • सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
  • हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई  वाली दुर्घटना
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
  • रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने  वाली दुर्घटना
  • आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
  • आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
  • सीवर चैंबर में गिरना

Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 में दी जाने वाली सहायता धनराशि

  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
  • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत

Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme की पात्रता

  • उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों के परिवार को प्रदान किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी  होंगे ।
  • कृषक दुर्घटना योजना के तहत उन किसानों को पात्र माना जाएगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की  होगी ।
  • राज्य की खतौनी में दर्ज खातेदार या फिर शहर खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु या फिर विकलांगता के शिकार हो चुके हैं
  • ऐसी स्थिति में  उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से जीवन याचिका चलती है वही इस योजना के पात्र  होंगे ।
  • इसके अतिरिक्त ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है अर्थात वह बताइए फिर पट्टे पर खेती करते हैं उन किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा  ।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • खतौनी की प्रमाणित प्रति
  • रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
  • बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड

मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • दोस्तों आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के आवेदन फॉर्म को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना है 
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात इसमें पूछी गई समस्त जानकारी आपको दर्ज कर देनी है  
  • महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि ।
  • इसके बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को form के साथ अटैच करना है 
  • फिर आपको यह फॉर्म ले जाकर संबंधित तहसील में जमा करना है 
  • एप्लीकेशन फॉर्म दुर्घटना के महीने की अवधि के अंदर भरना जरूरी है ।
  • यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि अपरिहार्य परिस्थिति है
  • तब जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 1 महीने तक की बढ़ाई जा  सकती है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अवधि किसी भी दशा में 2:30 से  माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं ।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • दोस्तों सबसे पहले आपको  जिला कलेक्टर के पास जाना होगा।
  • अभी यहां जाकर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेना है फिर एप्लीकेशन फॉर्म में किसान से जुड़ी समस्त जानकारी मांगी जाएगी ।
  • फिर वह जानकारी आपको दर्ज कर देनी है ।
  • फिर इसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना है ।
  • इसके बाद किसानों को यह एप्लीकेशन फॉर्म तहसील में जाकर जमा कर देना है ।
  • अधिकारियों के माध्यम से घटना और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 
  • यदि जांच में सभी बातें सही पाई जाती है तो किसान या फिर किसान के परिवार के व्यक्तियों को  धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया

Step 1 :

  • दुर्घटना हो जाने की स्थिति में किसान के वरिष्ठ को आवेदन फॉर्म निर्धारित अवधि के अंदर ही जमा करना होगा ।
  • यह आवेदन फॉर्म तहसील कार्यालय में जमा किया  जाएगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म की प्राप्ति की रसीद आवेदक को प्रदान की जाएगी ।
  • आवेदन फॉर्म में दी गई सूचनाओं का वेरिफिकेशन संबंधित तहसीलदार और अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से किया जाएगा ।
  • और इसके पश्चात आवेदक को एक रसीद प्रदान कर दी  जाएगी।
  • फिर इसके 2 हफ्ते के बाद उप जिला अधिकारी को आवेदन फॉर्म प्रेषित किया जाएगा।
  • समस्त अभिलेखों की छाया प्रति एवं आवेदन फॉर्म की छाया प्रति तहसील कार्यालय में संरक्षित की जाएगी ।
  • उसका विवरण तहसील कार्यालय के  रजिस्टर या कंप्यूटर में भी संरक्षित किया जाएगा।
  • उप जिला अधिकारी सभी पात्र अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके रिचेकिंग करेंगे ।
  • इसके पश्चात संतुष्टि होने पर 1 सप्ताह के भीतर आवेदन फॉर्म जिले के जिला अधिकारी को निस्तारण के लिए भेज दिए जाएंगे ।

Step 2 :

  • उप जिलाधिकारी के स्तर पर किया गया क्रॉस वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी चेक के रूप में माना जाता है ।
  • जिला अधिकारी कार्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होने के एक हफ्ते बाद आवेदन फॉर्म का परीक्षण का नियम अनुसार लाभ की राशि का भुगतान किया जाता है ।
  • यह भुगतान की राष्ट्रीय ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जाएगी ।
  • जिला अधिकारी कार्यालय के माध्यम से एप्लीकेशन पत्र की स्वीकृति या फिर अस्वीकृत होने की सूचना उप जिला अधिकारी, तहसील को भेजी जाएगी।
  • इस प्रकार 1 महीने के अंदर प्रस्तुत किए गए आवेदन फॉर्म का भुगतान कर दिया जाएगा।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए जिला अधिकारी गौतम मंडल आयुक्त के माध्यम से आवेदन पत्रों का निस्तारण नियमित रूप से मासिक समीक्षा  की जाएगी।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक आधिकारिक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ।
  • जब तक की है वेब पोर्टल बनकर तैयार नहीं हो जाता ।
  • तब तक आवेदन फॉर्म सीधे संबंधित कार्यालय अर्थात तहसील में ही जमा किए जाएंगे।
  • राज्य के समस्त जनपदों के आवेदन फॉर्म से संबंधित सूचनाएं जनपद के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। पोर्टल सुचारू हो जाने के पश्चात ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों के द्वारा आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे ।

बजटीय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय

  • यूपी के मुख्यमंत्री के माध्यम से इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सन 2021 से 22 हेतु 175 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई  है।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नियम के अनुसार बजट में से किस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाएगी।
  • तहसील यह जनपद तथा राजस्व परिषद स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है ।
  • उक्त धनराशि को कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण हेतु यात्रा आदि के लिए प्रयोग किया जाएगा।
  • प्राप्त की गई बजट की धनराशि वित्तीय नियमों के अनुसार जिला अधिकारी को प्रदान की जाएगी।
  • जिला अधिकारियों के माध्यम से धनराशि कृषक या फिर उनके वारिसों को वेरिफिकेशन के पश्चात प्रदान  की जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत पट्टेदार/बटाईदार का चयन

पट्टेदार का चयन – 

पट्टेदार का  सिलेक्शन करने के लिए रजिस्टर्ड पट्टे को प्रमाणित करने वाली एक प्रति को जमा करना जरूरी है 

बटाईदार का चयन

 बटाईदार का सिलेक्शन नीचे दिए गए प्रमाणों के आधार पर किसी एक प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जाना है ।

  • भूमि स्वामी या फिर उनके  बच्चों  से इस विषय में प्रमाण पत्र लिया जाएगा ।
  • कि तकि दिव्यांग होने वाले व्यक्ति द्वारा फसली वर्ष में जमीन पर बटाई के माध्यम से कृषि कार्य किया गया है अगर भूमि स्वामी उपलब्ध नहीं है।
  • तो ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा
  • जिसमें यह दर्ज होगा कि मृतक या फिर दिव्यांग होने वाले किसान फसली वर्ष में जमीन पर बटाई  पर कृषि कार्य किया है। 
  • इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और मोहर होनी जरूरी है।
  • Note: ऊपर उल्लेखित किए गए प्रमाण पत्र केवल कृषि दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में ही सहायता राशि प्रदान करने के लिए मान्य होंगे ।
  • यह प्रमाण पत्र किसी अन्य प्रयोजन के लिए या फिर भूमि के स्वामित्व आदि के दावे के लिए मान्य नहीं होंगे मृत्यु या दिव्यांगता की तिथि में आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की होनी जरूरी है ।

Conclusion

दोस्तो आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से Uttar Pradesh Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान की है हम आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए हमारा आर्टिकल अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर 

क्या कृषक दुर्घटना योजना का लाभ प्रत्येक किसान ले सकता है ?

जिस किसान के साथ दुर्घटना वर्ष 2019 के बाद हुई है वह किसान Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Scheme का लाभ ले सकता है साथ ही उसे इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि वह खेती के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है।

कृषक दुर्घटना योजना के तहत किसान की मृत्यु हो जाने के पश्चात कितने रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है ?

Uttar Pradesh Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत यदि व्यक्ति मृत हो जाता है तब इस स्थिति में ₹500000 की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

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